मुख्तार को 10 वर्ष और अफजाल को4वर्ष की जुर्माने के साथ सजा

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गाजीपुर। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम/एमपी-एमएलए कोर्ट में सांसद अफजाल अंसारी व मुख्तार अंसारी पर चल रहे 15 साल पुराने गैंगस्टर के मुकदमे में आज शनिवार को फैसला सुनाया गया। इस केस में मुख्‍तार अंसारी को दस वर्ष की कैद और पांच लाख का जुर्माना लगा है। कोर्ट ने सांसद अफजाल को भी दोषी करार देते हुए चार साल की सजा और एक लाख का जुर्माना लगाया है। कृष्णानंद राय हत्याकांड मामले में एमपी एमएलए कोर्ट का फैसले में मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा है व 5 लाख का जुर्माना लगा है। वही गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी को कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाई है । कोर्ट के सजा सुनाते ही भारी सुरक्षा व्यव्स्था के साथ गाजीपुर के जिला जेल में बंद कर दिया है। सजा के बाद अब माना जा रहा है कि अफजाल अंसारी की सांसदी जाना तय है। बता दे कि किसी भी सांसद या विधायक को किसी मामले में कोर्ट अगर सजा सुनाती है तो उसकी सांसद या विधायक जाना तय हो जाता है। बता दें कि 2007 में बीजेपी विधायक रहे कृष्णानंद राय सहित 7 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमे मुख़्तार व अफजाल अंसारी आरोपी थे ।देव प्रभात ब्यूरो

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